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रांची में गैंगरेप से आहत छात्रा की खुदकुशी पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

रांची में गैंगरेप पीड़िता बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्रा की खुदकुशी पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है

रांची में गैंगरेप से आहत छात्रा की खुदकुशी पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
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रांची। रांची में गैंगरेप पीड़िता बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्रा की खुदकुशी पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।

झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद ने पीड़िता के परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

25 वर्षीय छात्रा ने 5 मई की रात को रांची में बूटी स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने दो सुसाइड नोट छोड़े थे, जिसमें उसने खुद के साथ हुए गैंगरेप की जानकारी दी थी।

छात्रा ने लिखा है कि उसके दो दोस्तों आनंद मिंज और अरविंद किंडो ने छह मार्च को रांची के कोकर में बुलाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। इसके बाद से ही वह घुट-घुटकर जी रही थी।

उसने लिखा, "हम घुट-घुटकर जी नहीं पाएंगे... अब इसीलिए हम जा रहे हैं। सबको सॉरी!" छात्रा की खुदकुशी के बाद उसकी मां के आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

इस बीच बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार की एक टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और डालसा द्वारा दी जानेवाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी।

झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत छात्रा के परिजनों को मुआवजा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।


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