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झारखंड उच्च न्यायालय ने लगाई बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक

झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरूवार को राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी

झारखंड उच्च न्यायालय ने लगाई बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक
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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरूवार को राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी निर्धारित की है।

इससे पहले बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए गुरूवार की तारीख तय की थी।


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