Top
Begin typing your search above and press return to search.

झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू की अस्थाई जमानत अवधि बढ़ाई

झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की अस्थाई जमानत को छह सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दे दिया

झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू की अस्थाई जमानत अवधि बढ़ाई
X

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की अस्थाई जमानत को छह सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाले के मामले में 14 वर्ष जेल की सजा काट रहे हैं। न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार ने उनकी जमानत अवधि 14 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया है।

लालू के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें मुंबई में इलाज कराने के लिए 11 मई को छह माह की अस्थाई जमानत मंजूर की थी, इसके बाद आराम मिलने पर इसे तीन जुलाई तक बढ़ा दिया गया था।

दुमका राजस्व से फर्जीवाड़ा कर भुगतान करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत द्वारा सजा पाने के बाद लालू पिछले वर्ष 23 दिसंबर से बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। तबीयत बिगड़ने पर 17 मार्च को उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it