झारखंड हाई कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ अवमानना याचिका पर रोक लगाई
झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत से जारी अवमानना नोटिस पर आज रोक लगा दी ।

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत से जारी अवमानना नोटिस पर आज रोक लगा दी ।
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुये यादव के अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत से जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाने का आदेश दिया।
इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि नौ मार्च मुकर्रर की है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डी पी ओझा के खिलाफ धारा 319 के तहत नोटिस जारी करने के सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय पर भी रोक लगा दी है ।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत से चारा घोटाला के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को मिली सजा पर टिप्पणी किये जाने को लेकर यादव, सिंह और तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था ।


