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जाट आरक्षण मामले में रोक बरकरार

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जाटों समेत छह जातियों के आरक्षण पर 31 मार्च तक रोक बरकरार रखने के आज के फैसले पर निराशा व्यक्त की है

जाट आरक्षण मामले में रोक बरकरार
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हिसार। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जाटों समेत छह जातियों के आरक्षण पर 31 मार्च तक रोक बरकरार रखने के आज के फैसले पर निराशा व्यक्त की है।

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया में कहा कि जाट समाज को इस फैसले से निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय को आरक्षण को लेकर आज फैसला देना था लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग से आंकड़े मांग कर उसने मामले को एक बार फिर लटका दिया है।

मलिक के अनुसार न्यायालय को अगर पिछड़ा वर्ग आयोग से आंकड़े ही मांगने थे तो यह काम छह महीने पहले भी किया जा सकता था जब फरवरी-मार्च में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। उन्होंने कहा कि जाट समाज को आरक्षण का हक 2013 में ही मिल जाना चाहिए था लेकिन अदालत की रोक के चलते यह साल दर साल लटकता चला आ रहा है।

इस बीच समिति ने तीन सितम्बर को झज्जर के राशलवाला चौक पर श्री मलिक की अध्यक्षता में भाईचारा रैली आयोजित करने का एलान किया है जिसमें देश के अन्य राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी भागीदारी करेंगे।


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