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जापानी संसद ने वयस्कता की उम्र 18 साल करने वाले विधेयक को दी मंजूरी
जापानी संसद ने आज वयस्कता की उम्र 20 साल से कम कर 18 साल करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी

टोक्यो। जापानी संसद ने आज वयस्कता की उम्र 20 साल से कम कर 18 साल करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य देश में तेजी से अधिक आयु की तरफ बढ़ रही आबादी के मुकाबले समाज में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
'एफे' की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2022 से लागू होने वाली यह पहल 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को माता-पिता की सहमति के बिना शादी करने की अनुमति देगी।
शराब पीने, धूम्रपान या जुआ खेलने के लिए कानूनी उम्र 20 वर्ष ही रहेगी।
18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 16 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को माता-पिता की सहमति के साथ जापान में शादी करने की इजाजत है लेकिन इस नई पहल से यह नियम खत्म हो गया है और महिलाओं के लिए कानूनी विवाह योग्य उम्र 18 हो गई है।
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