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जपानी कैबिनेट में आपराधिक षंडयत्र संबंधी विधेयक पारित

2020 में हाेने वाले टोक्यो ओलम्पिक्स जैसे आयोजनों के दौरान आतंकवादी घटनाओं की आशंका के मद्देनजर आज एक विधेयक को मंजूरी दी जिसमें आपराधिक षड़यंत्र रचने वालों को दंडित करने का प्रावधान है

जपानी कैबिनेट में आपराधिक षंडयत्र संबंधी विधेयक पारित
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टोक्यो। जापान की कैबिनेट ने वर्ष 2020 में हाेने वाले टोक्यो ओलम्पिक्स जैसे आयोजनों के दौरान आतंकवादी घटनाओं की आशंका के मद्देनजर आज एक विधेयक को मंजूरी दी जिसमें आपराधिक षड़यंत्र रचने वालों को दंडित करने का प्रावधान है।

आलोचकों ने इसे नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा बताया है जबकि अधिकारियाें ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स जैसे आयोजनों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने की आशंकाओं को रोकने के लिए इसकी जरूरत थी।

मुख्य कैबिनेट सचिव योशीहीदे सुगा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा,“आतंकवाद की मौजूदा स्थिति और अगले तीन वर्षाें के दौरान होने वाले आेलम्पिक्स और पैरा ओलम्पिक्स आयोजनों को देखते हुए आतंकवाद समेत संगठित अपराधों को रोकने के लिए पूरी तैयारी करने की जरूरत है।

” जापान सरकार 2000 के बाद से तीन बार ऐसा विधेयक लाने का प्रयास कर चुकी है लेकिन इसबार इसे अमलीजामा पहनाए जाने की संभावना है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। चूंकि प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल है और विदेशों में हो रहे घातक हमले के बाद आेलम्पिक्स के दौरान आतंकवाद को लेकर लोगों की चिंतायें भी बढ़ गईं हैं।

हालांकि क्योडो न्यूज एजेंसी द्वारा 12 मार्च को जारी एक सर्वेक्षण के मुताबिक 45.5 प्रतिशत लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया जबकि 33 प्रतिशत ने इसका समर्थन किया। सुगा ने कहा कि यह कानून केवल आतंकवादी घटनाओं और अन्य संगठित अपराधों में शामिल समूहों पर लागू होगा और नागरिक समूहों या श्रमिक संघों की “वैध गतिविधियों” पर लागू नहीं होगा।


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