झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण
जांजगीर ! युवती को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी युवक के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।

जांजगीर ! युवती को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी युवक के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत आमापाली निवासी लडक़ी के साथ छ: साल से ग्राम पंचायत ढोलनार निवासी योगेश पटेल पिता स्व. रामसाय पटेेल उम्र 27 वर्ष के द्वारा बहला फूसलाकर शादी करने का झांसा देते हुए विगत् छ: वर्षों से अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये गये साथ ही योगेश द्वारा लडक़ी को कहता रहा कि शादी मैं तेरे साथ ही करूँगा अगर तू किसी दूसरे के साथ शादी करेगी तो मैं तेरे और तेरे परिवार के लोगों को जान से मार दूंगा, ऐसी धमकी देकर वह युवती का लगातार शोषण करता रहा। इस बीच कई बार लडक़ी के लिए रिश्ते आये, परन्तु लडक़ी के द्वारा टालमटोल कर दिया जाता था, क्योंकि उसे यह भय बना रहता था कि अगर मैंने कही दूसरी जगह शादी कर लूंगी तो योगेश मेरे परिवार के साथ कुछ अनर्थ न कर दे, ऐसा सोचकर वह चुप्पी साधे रहती थी, वहीं पीडि़ता के द्वारा बताया गया कि अन्तिम बार योगेश मेरे घर 12 दिसम्बर 2016 को भी अपनी माँ के साथ आया था और मेरे कमरे में जाकर मेरे साथ दैहिक संबंध बनाये, परन्तु कुछ माह पूर्व ही योगेश के घरवालों द्वारा उसके लिए रिश्तेदारी ढूंढने की बात सामने आयी तो लडक़ी के द्वारा अपने साथ हुई आपबीती अपने पिता एवं भाई को बताई गई, जिस पर पिता के द्वारा सामाजिक बैठक बुलाकर योगेश के परिवार वालों को समझाया गया कि हम एक ही समाज के हैं और अगर मेरे लडक़ी के साथ आपके पुत्र द्वारा ऐसा किया गया हैं तो आप मेरे लडक़ी के साथ शादी कर लो यह सभी बातें समाज के लोगों के द्वारा भी योगेश के पिता एवं भाई को दी गई, परन्तु कुछ दिन तक उनके द्वारा नानूकुर किया गया और अन्त में लडक़े वाले के द्वारा ग्राम पंचायत गढगोढ़ी की लडक़ी के साथ लडक़े का रिश्ता तय कर सगाई कर दिया गया, जिसकी जानकारी होने पर कुपीत होकर युवती के परिजन एक सप्ताह तक थाने का चक्कर लगाते रहे तब कही जाकर 15 अप्रैल को पीडि़ता के आवेदन पर पुलिस द्वारा धारा 376 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया हैं और प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कर दी गई हैं।


