बाल विवाह रोकने गांवों में चलेगा जागरुकता अभियान
जांजगीर ! जिले में बाल विवाह की खबरें समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में संज्ञान लेते हुए

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में टीम गठित
जांजगीर ! जिले में बाल विवाह की खबरें समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में संज्ञान लेते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव द्वारा जनजागरुकता फैलाने के उद्देश्य से दस टीमें गठित कर प्रथम चरण में दस चिन्हित ग्राम में विशेष विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने का निर्णय लिया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शुभदा गोयल ने बताया कि विधिक जागरूकता अभियान के तहत एवं छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों में विधिक साक्षरता शिविरों के दौरान बाल विवाह, टोनही प्रताडऩा जैसी कुरूतियों एवं जादू-टोना जैसे अंधविश्वास के विषयों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। विदित हो कि देशबंधु ने अपने 5 मई के अंक में बाल विवाह सामाजिक कुरीति के संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी जिसमें जिले में अशिक्षा व जनजागरुकता के अभाव में गुपचुप तरीके से 18 वर्ष कम उम्र की लड़कियों को विवाह के बंधन में बंधने के मामले को रेखांकित किया था। वहीं इस सामाजिक बुराई के प्रति जनजागरुकता पैदा करने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुये अभियान शुरू किये जाने की पहल की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले विधिक साक्षरता शिविरों में कानूनी जानकारी के साथ-साथ सामाजिक कुरूतियों, अंधविश्वास की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने एवं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाती है। प्राधिकरण की सचिव गोयल ने बताया कि पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों में बाल विवाह की घटनाएं प्रकाशित होने को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव द्वारा ’विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम’ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष श्रीवास्तव के निर्देशन में 20 अधिवक्ताओं को मिलाकर 10 टीमें तैयार की गई हैं, जिनके द्वारा आने वाले दिनों मेे चिन्हित ग्रामों में ’विशेष विधिक साक्षरता शिविरों’ का आयोजन करते हुए बाल विवाह को एक सामाजिक कुरूति, बाल विवाह से होने वाले नुकसान और बाल विवाह को रोकने के लिए बने कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जाएगी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय करते हुए बाल विवाह को रोकने के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा गठित टीम एवं प्रथम चरण में विशेष विधिक साक्षरता शिविर के लिए चयनित ग्रामों की सूची जारी की गई है, जिसमें ग्राम खोखरा के लिए मुकेश पाण्डेय और रेवतीरमण तिवारी, भड़ेसर के लिए ईश्वर तिवारी तथा राजेश पाण्डेय, धनेली के लिए गणेश गुजराल एवं एलपी तिवारी, मुनुंद के लिए परवीन बानो, शिवशंकर शर्मा, कुटरा के लिए महेश्वर साहू तथा सुभद्रा साहू, मेहंदा के लिए विशाल तिवारी एवं अशोक साहू, ग्राम कुथूर के लिए नंदकुमार यादव एवं योगेश गोपाल, ग्राम सेंदरी के लिए रामेश्वर श्रीवास एवं संजीव नामदेव, ग्राम धाराशिव के लिए अजीत द्विवेदी तथा मन्मथनाथ शर्मा एवं ग्राम महंत के लिए अधिवक्ता शशिकांता राठौर तथा आनंद राठौर को जवाबदारी दी गई है।


