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जम्मू-कश्मीर एसीबी ने पुलवामा में रिश्वत लेते हुए कार्यकारी अभियंता को रंगे हाथों पकड़ा

जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने पुलवामा जिले में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के एक कार्यकारी अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी

जम्मू-कश्मीर एसीबी ने पुलवामा में रिश्वत लेते हुए कार्यकारी अभियंता को रंगे हाथों पकड़ा
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने पुलवामा जिले में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के एक कार्यकारी अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में पीएचई के एक मैकेनिकल इंजीनियर को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान मंजूर अहमद डार के रूप में हुई है। यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद की गई जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के बदले अवैध रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया।

अधिकारियों ने बताया कि कार्यकारी अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया।

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एंटी-करप्शन ब्यूरो) के निरंतर प्रयासों के बीच यह गिरफ्तारी हुई है।

संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि मामले और शिकायत की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी जांच के दौरान सामने आने की उम्मीद है।

भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है। इसका नेतृत्व एक निदेशक करते हैं और यह सरकारी कामकाज की निगरानी करने और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों का संज्ञान लेने के लिए जिम्मेदार है।

यह एक विशेषीकृत, स्वतंत्र एजेंसी है जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अनुपातहीन संपत्ति रखने में शामिल सरकारी अधिकारियों, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है।

एसीबी का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं से निपटना है।

इसके कार्यों में मामले दर्ज करना, जांच करना और रिश्वत लेने वाले लोक सेवकों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शामिल है।

एसीबी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामलों की सुनवाई करती है और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर कार्य करती है।


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