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शोपियां में नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित 22.35 लाख रुपए की संपत्ति जब्त

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अवैध नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए शोपियां जिले में एक अचल संपत्ति जब्त की है

शोपियां में नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित 22.35 लाख रुपए की संपत्ति जब्त
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शोपियां। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अवैध नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए शोपियां जिले में एक अचल संपत्ति जब्त की है। पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से खरीदी गई थी।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 22.35 लाख रुपए है। यह संपत्ति इमाम साहिब क्षेत्र के खुरामपोरा ट्रेंज गांव निवासी लस्सी मोहम्मद डार के पुत्र गुलाम हसन रसूल डार की है। करीब 32 मरला क्षेत्र में फैली इस जमीन की जांच के दौरान यह पाया गया कि इसे नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग करके खरीदा गया था।

जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस संपत्ति को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई इमामसाहिब पुलिस थाने में वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले के संबंध में की गई है। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को भी कानून के तहत जब्त किया जा रहा है।

संपत्ति जब्त करने की पूरी प्रक्रिया एक विधिवत गठित पुलिस दल की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट, क्षेत्र के लंबरदार और चौकीदार भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हो, ताकि किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी कमी न रहे।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन और संपत्तियों को भी कानून के अनुसार जब्त किया जाएगा।


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