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जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने रैपिड राफ्टिंग पर लगाई रोक
पहलगाम क्षेत्र के लिद्दर नदी में राफ्टिंग के दौरान दो घातक दुर्घटनाएं होने के बाद यह प्रतिबंध आदेश जारी किया गया

श्रीनगर । जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने आज घाटी के लिद्दर और सिंध नदी में रैपिड राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। पर्यटन निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक इन दोनों नदियों में रैपिड राफ्टिंग के लिए उचित सुरक्षा तंत्र नहीं लगाया जाता, तब तक राफ्टिंग प्रतिबंधित रहेगा।
पहलगाम क्षेत्र के लिद्दर नदी में राफ्टिंग के दौरान दो घातक दुर्घटनाएं होने के बाद यह प्रतिबंध आदेश जारी किया गया।
1 जून को राफ्टिंग के दौरान हुई दुर्घटना में पांच पर्यटकों को बचाने के दौरान एक टूरिस्ट गाइड रूफ अहमद डार की मृत्यु हो गई थी।
वहीं 18 जून को इसी नदी में एक अन्य राफ्टिंग दुर्घटना में पर्यटन विभाग के एक कर्मचारी सहित दो लोग मारे गए थे।
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