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डोभाल अवमानना मामले में जयराम रमेश को अदालत ने भेजा समन

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल द्वारा दायर अवमानना याचिका मामले में दिल्ली में एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश को समन भेजा

डोभाल अवमानना मामले में जयराम रमेश को अदालत ने भेजा समन
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल द्वारा दायर अवमानना याचिका मामले में दिल्ली में एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश को समन भेजा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने रमेश, पारस नाथ ('द कारवां' के मुख्य संपादक) और रिपोर्टर कौशल श्रौफ को 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।

अदालत 16 जनवरी को प्रकाशित एक लेख डी-कंपनीज के संबंध में विवेक डोवाल द्वारा दायर अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी।

विवेक डोवाल के अधिवक्ता ने डी.पी. सिंह ने अदालत को बताया कि लेख का शीर्षक अपने आप में अपमानपूर्ण है और लेखकों के दिमाग में विवेक तथा उनके परिवार के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा किया है।

शिकायतकर्ता गवाह के रूप में गवाही दे रहे विवेक डोवाल ने अदालत को बताया था कि डी-कंपनी शब्द भारत के सर्वाधिक वांछित अपराधी दाऊद इब्राहिम के लिए उपयोग किया गया है।

उनके अधिवक्ता ने कहा कि रमेश ने संवाददाता सम्मेलन में इस लेख का हवाला देकर विवेक डोवाल पर अपमानजनक आरोप लगाए थे।


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