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सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगाई
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी क्षेत्र में शुरू होने वाले अतिक्रमण विरोधी अभियान पर बुधवार को रोक लगा दी

नयी दिल्ली,उच्चतम न्यायालय ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी क्षेत्र में शुरू होने वाले अतिक्रमण विरोधी अभियान पर बुधवार को रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमाना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल के विशेष उल्लेख पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
खंडपीठ ने कहा,“ हम इस मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करेंगे।”
जहांगीरपुरी क्षेत्र में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर आयोजित शोभायात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। इसके मद्देनजर इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
गौरतलब है कि तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की घोषणा की थी।
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