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जहांगीरपुरी हिंसा मामला : शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में 4 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था।

जहांगीरपुरी हिंसा मामला : शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में 4 गिरफ्तार
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने कहा कि अंसार, जाकिर, अरबाज और जुनैल को जहांगीरपुरी इलाके में एहतियाती कार्रवाई के तहत शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जबकि अंसार शेख मुख्य आरोपी है, जाकिर का नाम भी इस साल हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा की पुलिस जांच के दौरान सामने आया था।

सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में जमानत पर रिहा हुए अंसार ने जेल से बाहर आने के बाद जुलूस निकाला था। इसके अलावा, उसने जाकिर और अन्य लोगों के साथ मिलकर रविवार को इलाके के लोगों को भड़काने की भी कोशिश की।

4 नवंबर को, अंसार को जमानत दे दी गई क्योंकि अदालत ने पाया कि जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है। वह 17 अप्रैल से हिरासत में था।

उसे 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी।

पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसे एक मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आठ पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था और वह मुख्य आरोपियों में से एक था।

अदालत ने कहा कि उसे जेल में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा और उसे जमानत दे दी गई।

क्राइम ब्रांच ने अंसार समेत दंगा मामले में 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

एक अधिकारी ने कहा, 37 में से अंसार, तरबेज और इरशफिल मुख्य आरोपी हैं। इरशफिल मामले में फरार है। आरोप पत्र धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323,427, 436,307,120बी आईपीसी के तहत 27 आर्म्स अधिनियम के साथ दायर किया गया था।

16 अप्रैल को जहांगीरपुरी क्षेत्र में हनुमान जयंती के अवसर पर एक जुलूस के दौरान विभिन्न समुदायों के दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी।

हिंसा में कम से कम आठ पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गया था।


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