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जम्मू-कश्मीर एसआईए को कुपवाड़ा में जमात की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति पर प्रतिबंध का आदेश मिला

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तीन करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) की संपत्तियों में प्रवेश और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

जम्मू-कश्मीर एसआईए को कुपवाड़ा में जमात की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति पर प्रतिबंध का आदेश मिला
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तीन करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) की संपत्तियों में प्रवेश और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट ने सोमवार को राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) की सिफारिशों पर जेईआई से संबंधित संपत्तियों के उपयोग और प्रवेश पर रोक लगा दी।

एसआईए ने एक बयान में कहा, अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता पर लगाम और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र-विरोधी तत्वों और उग्रवादी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए कुपवाड़ा में प्रतिबंधित जेईआई से संबंधित संपत्ति को अधिसूचित किया गया है। डीएम ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 8 और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14017/7/2019, दिनांक 28 फरवरी, 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेईआई से संबंधित संपत्ति को अधिसूचित किया है।

बयान में कहा गया है कि संपत्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सर्वेक्षण संख्या 2990/2666/270 और सर्वेक्षण संख्या 3551/2979/263 के तहत आने वाली भूमि के साथ-साथ 20 दुकानें शामिल हैं और इसे सील कर दिया गया है और प्रवेश/उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।


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