जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 30) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिया गया है

श्रीनगर। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 30) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान कहा, "जम्मू और कश्मीर की सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मसौदा नियम तैयार किए हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 112 के तहत आवश्यकतानुसार प्रकाशित किया गया है, जिससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए और नोटिस के माध्यम से बताया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा। मसौदा नियम राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।"
उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, "आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, नागरिक सचिवालय, जम्मू / श्रीनगर को मेल आईडी पर भेज सकते हैं।"


