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जम्मू-कश्मीर सरकार ने 5 साल के लिए 500 करोड़ रुपये का फिल्म विकास कोष बनाया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति 2021 में परिकल्पित सब्सिडी के वितरण के लिए वित्तवर्ष 2022-23 के लिए सूचना विभाग में फिल्म विकास कोष (एफडीएफ) बनाया है

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 5 साल के लिए 500 करोड़ रुपये का फिल्म विकास कोष बनाया
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति 2021 में परिकल्पित सब्सिडी के वितरण के लिए वित्तवर्ष 2022-23 के लिए सूचना विभाग में फिल्म विकास कोष (एफडीएफ) बनाया है। सरकार ने महत्वाकांक्षी जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पिछले साल जम्मू और कश्मीर में एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को वित्तीय रूप से समर्थन देने के लिए अगले पांच वर्षो में देय 500 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह पॉलिसी अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए वैध है।

फिल्म नीति के अनुसार, "वित्तवर्ष 2022-23 से शुरुआत के साथ सूचना विभाग में फिल्म विकास कोष के रूप में एक अलग खाता शीर्ष बनाया जाएगा और फिल्म नीति की शेष अवधि के लिए 100 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय आवंटन किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों/फिल्म निर्माताओं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, को सब्सिडी के संवितरण के लिए वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा।"

जम्मू और कश्मीर फिल्म विकास परिषद (जेकेएफडीसी) केंद्र शासित प्रदेश में एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए संपर्क का एकल बिंदु होगा और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर फिल्म नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

फिल्म नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और फिल्म निर्माताओं को प्रासंगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (उपायुक्त) की अध्यक्षता में एक फिल्म प्रचार और सुविधा समिति का गठन किया गया है।

समिति को शूटिंग से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करने और भुगतान के आधार पर सरकारी गेस्ट हाउस/टूरिस्ट लॉज में ठहरने की सुविधा सुनिश्चित करने और शूटिंग के बाद के दिनों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट (उपायुक्त) के कार्यालय से समयबद्ध प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है। यह जिला स्तर के कार्यालयों में निर्देशित शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा।

समिति आवेदन के संबंध में जेकेएफडीसी से निर्देश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर फिल्म प्रचार और सुविधा समिति की बैठक बुलाकर आवश्यक कार्रवाई करती है। जेकेएफडीसी द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद एक नोडल प्रशासनिक अधिकारी फिल्म के पूरा होने तक शूटिंग की सुविधा के लिए समिति के साथ समन्वय करेगा।


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