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बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या किसी अन्य कपड़े से नाक और मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया

कोलकाता । पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या किसी अन्य कपड़े से नाक और मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव ने एक आदेश में कहा, "हर समय मुंह और नाक को ढकने से इस वायरस के संचरण को रोकने में मदद मिलती है। लिहाजा मुंह और नाक को चेहरे के मास्क या किसी अन्य कपड़े से ढंकना चाहिए, जो कि उचित रूप से मुड़ा हुआ दुपट्टा (लंबा दुपट्टा), गमछा (कपास), तौलिया, रूमाल या ऐसी कोई भी सामग्री हो सकती है जो सुरक्षा कवच का काम करती है।"
आदेश में कहा गया है, "यह निर्देश इसलिए दिया गया है कि इस कवर का उपयोग हमेशा करना अनिवार्य होगा, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर।"
रविवार तक राज्य में 130 से अधिक मामले सामने आ चुके थे।
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