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दिल्ली में गाड़ी की पिछली सीट पर बेल्ट पहनना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 14 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में सड़क सुरक्षा जागरूकता को तेज करने के लिए एक अभियान शुरू किया

दिल्ली में गाड़ी की पिछली सीट पर बेल्ट पहनना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
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नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 14 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में सड़क सुरक्षा जागरूकता को तेज करने के लिए एक अभियान शुरू किया। लोगों को पीछे की सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करने के एक कदम के रूप में, दिल्ली यातायात पुलिस ने कुल 17 लोगों को 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ चालान जारी किया।

विशेष अभियान के पहले दिन, पुलिस ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर चेकिंग की।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 बी (सुरक्षा बेल्ट का उपयोग और बच्चों के बैठने) के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभियान के दौरान कुल 17 अदालती चालान जारी किए गए।” पुलिस ने कहा कि अपराधियों पर प्रत्येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।


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