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राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य

आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी बनवा लें। विभिन्न खातों से लिंक के साथ ही अब राशन कार्डों को भी आपूर्ति विभाग ने आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है.......

राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य
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एक जुलाई से बिना आधार वाले राशनकार्डों पर नहीं मिलेग राशन

गाजियाबाद। आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी बनवा लें। विभिन्न खातों से लिंक के साथ ही अब राशन कार्डों को भी आपूर्ति विभाग ने आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। नए आदेशों के तहत एक जुलाई से बिना आधार वाले राशनकार्डों को राशन वितरित नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं राशन कार्ड पर दर्ज प्रति यूनिट के हिसाब से आधार जमा कराना होगा।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होते ही शासन ने अपात्रों की छंटनी शुरू कर दी है।

जनपद में एनएफएसए (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ने करीब 378493 राशन कार्ड जारी हैं, जिनसे करीब 1779254 लाभार्थी हैं। इनके अतिरिक्त आपूर्ति विभाग ने करीब 8497 अन्त्योदय कार्ड जारी किए हैं, जिनसे तकरीबन 37 हजार से ज्यादा लोग सस्ते गल्ले के राशन का लाभ ले रहे हैं। अपात्रों की छंटनी कर पात्रों को जोड़ने के लिए राशन कार्डों के डोर टू डोर सत्यापन के बाद अब राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। इसके तहत युद्धस्तर पर आधार कार्ड जोड़ने का कार्य चल रहा है। विभागीय अफसरों के मुताबिक, अभी भी करीब 20 प्रतिशत से ज्यादा कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने राशन कार्डों को आधार से लिंक कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

राशन कार्ड धारकों को आपूर्ति विभाग ने आधार कार्ड लिंक कराने का फरमान सुनाते हुए एक जुलाई के बाद सस्ता राशन नहीं दिए जाने का आदेश दिया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड पर जितने सदस्यों का नाम अंकित है, सभी का आधार कार्ड जमा कराना होगा। अपने राशन डीलर या क्षेत्रीय कार्यालय में कार्ड धारक आधार से लिंक करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर 30 जून तक आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो राशन नहीं दिया जाएगा। आगे की कार्यवाही में राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


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