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लिपिकों तथा ग्रुप डी के कर्मियों को बायोमीट्रिक प्रणाली संबंधी निर्देश जारी

सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है।

लिपिकों तथा ग्रुप डी के कर्मियों को बायोमीट्रिक प्रणाली संबंधी निर्देश जारी
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चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संबंध में हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी लिपिकों व ग्रुप-डी कर्मचारियों हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस बारे में सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है।

राज्य सरकार ने अपने सभी कार्यालयों के साथ-साथ हरियाणा सिविल सचिवालय में आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया था लेकिन यह देखने में आया है कि नवनियुक्त कर्मचारियों जिनमें लिपिक, सेवादार-कम चौकीदार, हेल्पर, लाइनमैन व अन्य, ने आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अब तक स्वयं को पंजीकृत नहीं किया है, इसलिए ऐसे सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए है कि वे आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में स्वयं को तीन दिन के भीतर पंजीकृत करें।

प्रवक्ता के अनुसार यदि कोई कर्मचारी स्वयं को इस प्रणाली में पंजीकृत नहीं करवाता है तो नियमों के अनुसार उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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