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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान नेवी के अवैध क्लब को गिराने का आदेश दिया

इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब को ध्वस्त करने का आदेश दिया है

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान नेवी के अवैध क्लब को गिराने का आदेश दिया
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नई दिल्ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।

फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने फैसला सुनाया कि नौसेना के पास अचल संपत्ति पर निर्माण करने का अधिकार नहीं है।

आईएचसी ने अगले तीन हफ्तों के भीतर क्लब को गिराने का आदेश दिया और अवैध नौकायन क्लब के निर्माण के लिए पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल (सेवानिवृत्त) जफर महमूद अब्बासी के खिलाफ आपराधिक और कदाचार कार्यवाही को मंजूरी दे दी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने नौसेना अधिकारी के क्लब के उद्घाटन को भी असंवैधानिक माना।

मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह की अध्यक्षता में, आईएचसी ने कहा कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) के पास पाकिस्तानी नौसेना को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का अधिकार नहीं है।

अदालत के अनुसार, नौकायन क्लब राष्ट्रीय उद्यान की भूमि पर बनाया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, अगर आपको अवैध हाउसिंग सोसाइटी या नेवल सेलिंग क्लब के लिए एनओसी जारी करने का अनुरोध प्राप्त होता है, तो आपको याचिका को शुरू में ही हटा देना चाहिए।

आईएचसी न्यायाधीश ने कहा, नौकायन क्लब अवैध है, और इसलिए, इसे तीन सप्ताह में ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

मूल याचिका एक नागरिक, जीनत सलीम द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया है कि क्लब ने झील तक सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है और यह उचित अनुमोदन या अप्रूवल के बिना बनाया गया एक अवैध निर्माण है। सेलिंग क्लब को जुलाई 2020 से सील कर दिया गया था।


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