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इस्लामाबाद प्राधिकरण ने मंदिर के लिए भूमि आवंटन रद्द किया

पाकिस्तान में राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) ने इस्लामाबाद में एक मंदिर के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है

इस्लामाबाद प्राधिकरण ने मंदिर के लिए भूमि आवंटन रद्द किया
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नई दिल्ली। पाकिस्तान में राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) ने इस्लामाबाद में एक मंदिर के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। नागरिक निकाय के वकील जावेद इकबाल ने सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) को सूचित किया कि संघीय कैबिनेट द्वारा राजधानी के हरित क्षेत्रों में नए भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के बाद भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया।

इससे पहले सीडीए ने अल्पसंख्यक समुदाय की सुविधा के लिए सेक्टर एच-9/2 में मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटित की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थल पर एक मंदिर, सामुदायिक केंद्र और एक श्मशान भूमि का निर्माण किया जाना था।

पिछले साल जुलाई में सुनवाई के दौरान सीडीए के अर्बन प्लानिंग डायरेक्टर ने बेंच को बताया था कि प्लॉट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी।

उन्होंने कहा, "यह जगह हिंदू समुदाय को मंदिर, सामुदायिक केंद्र और श्मशान घाट (श्मशान घाट) के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी।"

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "धार्मिक मामलों के मंत्रालय, विशेष शाखा और इस्लामाबाद प्रशासन के परामर्श के बाद भूखंड आवंटित किया गया था।"

सीडीए अधिकारी ने पीठ को अवगत कराया, "2017 में 3.89 कनाल का एक क्षेत्र आवंटित किया गया था और 2018 में हिंदू पंचायत को सौंप दिया गया था।"

मानवाधिकार आयोग (एचआरसी) के सदस्य कृष्ण शर्मा के अनुसार, इस्लामाबाद और इसके बाहरी इलाके में लगभग 3,000 हिंदू परिवार रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पास एक उचित जगह की कमी है, जहां वे होली और दिवाली जैसे धार्मिक कार्यक्रम मना सकें या शादियों या अंतिम संस्कार का आयोजन कर सकें।


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