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फोनपे से कर बचत योजनाओं में निवेश

डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने आयकर की धारा 80 सी के तहत कर बचाने की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए निवेश के कई विकल्प पेश किये

फोनपे से कर बचत योजनाओं में निवेश
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नयी दिल्ली । डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने आयकर की धारा 80 सी के तहत कर बचाने की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए निवेश के कई विकल्प पेश किये हैं।
फोनपे ने आज यहां जारी बयान में कहा कि अब उसके प्लेटफॉर्म पर आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड, डीएसपी ) म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जैसी म्यूचुअल फंड कंपनियों से कर बचत फंड उपलब्ध है।

कंपनी के म्युचुअल फंड्स प्रमुख टेरेंस लुसीन ने कहा कि निवेशक कुछ ही मिनटों के भीतर फोनपे ऐप का उपयोग करके कर बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। जिन निवेशकों ने अपना केवाईसी पूरा नहीं किया है, वे बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इसमें पैन कार्ड और चार दस्तावेजों में से किसी एक, यानी आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा कि कर बचत फंड में अधिक रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। धारा 80 सी के तहत कर बचत फ़ंड में अन्य विकल्पों, जैसे पीपीएफ और बैंक एफडी की तुलना में अधिक रिटर्न मिलता है। इन फंडोें में 3 साल का लॉक-इन होता है और इसलिए ज़रूरत पड़ने पर निवेशकों को 3 साल पूरा करने के बाद अपना पैसा निकालने की सुविधा मिलती है।


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