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एयर होस्टेस अनीशिया आत्महत्या मामले में बढ़ी सास-ससुर की अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर होस्टेस की आत्महत्या मामले में आज एयर होस्टेस की सास व ससुर को गिरफ्तार न करने के लिए दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया

एयर होस्टेस अनीशिया आत्महत्या मामले में बढ़ी सास-ससुर की अंतरिम राहत
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर होस्टेस की आत्महत्या मामले में आज एयर होस्टेस की सास व ससुर को गिरफ्तार न करने के लिए दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया।

एयर होस्टेस की अपने घर के छत से गिरकर मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने आर.एस.सिंघवी व उनकी पत्नी सुषमा की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 17 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया है कि मामले को बुधवार को अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया और अग्रिम जमानत की मांग वाली सिंघवी दंपति की याचिका पर जवाब देने के लिए और समय की मांग की। अदालत ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का और समय दे दिया।

एयर होस्टेस अनीसिया बत्रा के पति मयंक सिंघवी को 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति गुप्ता ने 23 जुलाई को मयंक को 2 अगस्त तक के लिए अंतरिम सुरक्षा दी थी।

बत्रा परिवार को आरोप है कि यह एक हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस ने 15 जुलाई को आत्महत्या का मामला दर्ज किया। अनीसिया की 13 जुलाई को हौज खास इलाके के पंचशील पार्क के अपने घर के छत से गिरकर मौत हो गई थी।


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