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कोल्हापुर में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध

महाराष्ट्र में काेल्हापुर जिला प्रशासन ने भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए जिले में अाज सुबह से 24 घंटों के लिए सभी मोबाइल कंपनियों की इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है

कोल्हापुर में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध
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कोल्हापुर।महाराष्ट्र में काेल्हापुर जिला प्रशासन ने भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए जिले में अाज सुबह से 24 घंटों के लिए सभी मोबाइल कंपनियों की इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

बुधवार को राज्य के अनेक क्षेत्रों में हुई हिंसक घटनाओं और विरोध प्रदर्शनाें और साेशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी नंदकुमार काटकर ने यह आदेश जारी किया है।

उन्होंने धारा 144 के तहत सभी मोबाइल फोन कंपनियों की इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने जिले में पांच से 16 जनवरी तक पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने, पटाखे फोड़ने और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।


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