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भूमि अधिसूचना मामले में येदुरप्पा को अंतरिम राहत

बी एस येदियुरप्पा को आज उस समय अंतरिम राहत मिली जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले मेंउनके खिलाफ जारी नोटिस वापस लिया

भूमि अधिसूचना मामले में येदुरप्पा को अंतरिम राहत
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बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा को आज उस समय अंतरिम राहत मिली जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले में उनके खिलाफ जारी नोटिस वापस ले ली और उच्च न्यायालय को अाश्वासन दिया कि मामले की अगली सुनवाई की तिथि 28 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

एसीबी के वकील रवि कुमार वर्मा के उच्च न्यायालय को दिये गये आश्वासन के बाद न्यायमूर्ति अानंद कुमार ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

येदियुरप्पा ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर एसीबी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी रद्द करने की मांग की।उन्होंने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सीवी नागेश ने कहा कि येदियुरप्पा भूमि अधिसूचना संबंधी 13 से अधिक मामलों में बरी हो चुके हैं और अब उनके खिलाफ दर्ज दो नयी प्राथमिकी राजनीतिक भावना से प्रेरित हैं।

येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से शिवराम करांत लेआउट के निर्माण के लिए आवंटित जमीन को गैरअधिसूचित किया था।


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