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जयशाह मानहानि मामले में पत्रकार को अंतरिम राहत
उच्चतम न्यायालय ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पुत्र जय शाह की ओर से दायर मानहानि मामले में वेबसाइट 'द वायर' के पत्रकार को 12 अप्रैल तक आज अंतरिम राहत प्रदान की

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पुत्र जय शाह की ओर से दायर मानहानि मामले में वेबसाइट 'द वायर' के पत्रकार को 12 अप्रैल तक आज अंतरिम राहत प्रदान की।
शीर्ष अदालत ने गुजरात की मजिस्ट्रेट अदालत को वेब पोर्टल के पत्रकार के खिलाफ फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह भी कहा कि मीडिया को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत ने 12 अप्रैल तक मुल्तवी कर दी।
वेबसाइट ने जय शाह के बारे मे लेख छापा था, जिस पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। न्यायलय ने पत्रकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है, साथ में अंतरिम रोक लगाई है। पत्रकार ने याचिका में मानहानि का मुकदमा रद्द करने की मांग की है।
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