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पॉलिसी का पैसा न देना बीमा कंपनी को पड़ा महंगा

बाइक चोरी के मामले में पॉलिसी का पैसा न देना बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत कर दिया

पॉलिसी का पैसा न देना बीमा कंपनी को पड़ा महंगा
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वाद व्यय के साथ दावे की राशि देने का आरोप
जांजगीर। बाइक चोरी के मामले में पॉलिसी का पैसा न देना बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत कर दिया। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को न केवल बीमा पॉलिसी की राशि बल्कि मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय भी चुकाने का आदेश जारी किया है।

मामला बाराद्वार का है। बाराद्वार वार्ड क्रमांक 2 निवासी सुनील कुमार अग्रवाल पिता हरिराम अग्रवाल ने अपनी मोटर साइकिल का बीमा कराया था। बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमा किया था। बाइक की 24 अगस्त 2017 को बाराद्वार से चोरी हो गई। वाहन मालिक ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। बीमा अवधि समाप्त नही हुई थी इसलिए उसने बीमा कंपनी को भी सूचना देते हुए राशि की मांग की, लेकिन बीमा कंपनी ने अपने तर्क देते हुए वाहन स्वामी की लापरवाही करार देते हुए इनकार कर दिया। वाहन मालिक सुनील कुमार अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता फोरम जांजगीर चाम्पा में वाद प्रस्तुत किया। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बी पी पांडेय, सदस्य मनरमन सिंह और मंजुलता राठौर ने मामले की सुनवाई की।

बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी पाते हुए उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया। बीमा कंपनी द्वारा पालिसी के मूल्यांकन के आधार पर 22 हजार 924 रूपये परिवादी को एक माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया। मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रूपये एक माह के भीतर प्रदान करने के साथ ही 3 हजार रूपये वाद व्यय एक माह के भीतर प्रदान करने का आदेश पारित किया गया। बीमा कंपनी द्वारा समय पर उक्त राशि का भुगतान करने में चूक करने पर देय संपूर्ण राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने के 25 अप्रैल 2018 से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने आदेश दिया गया है।


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