नीट परिणामों की घोषणा पर रोक के निर्देश
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2017 के परिणाम सात जून तक घोषित नहीं करने के आज निर्देश दिये

मदुरै (तमिलनाडु)। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2017 के परिणाम सात जून तक घोषित नहीं करने के आज निर्देश दिये।
अदालत ने नीट 2017 को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को परिणाम नहीं घोषित करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन ने मदुरै के छात्रों के एक समूह द्वारा दाखिल एक संयुक्त रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
याचिका में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए सात मई को हुई नीट परीक्षा को इस आधार पर रद्द करने का आग्रह किया गया था कि परीक्षा के अलग-अलग भाषा में प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे, जो संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
अदालत ने सीबीएसई को नीट 2017 के परिणाम अंतिम आदेश नहीं आने तक घोषित नहीं करने के लिए कहा और इस पर सात जून तक रोक लगा दी।
छात्रों एस जोनिला,पी सूर्या,पी सिद्धार्थ,के अजय शरण,एस नितिन प्रकाश,जे आदित्य,डी रिचर्ड दास,एम नवीन कुमार,गौतम शंकर और शिवसुब्रमण्यम की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि देशभर में प्रश्न पत्र एक जैसे नहीं थे जबकि छात्रों को यह आश्वासन दिया गया था कि नीट परीक्षा एक समान पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित होगी।


