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जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदम्बरम को तीन दिन और पुलिस हिरासत में भेजने का दिया निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को आज अंतरिम राहत देते हुए जमानत याचिका खारिज होने की स्थिति में उन्हें पुलिस हिरासत में ही तीन दिन और रखे जाने का आदेश

जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदम्बरम को तीन दिन और पुलिस हिरासत में भेजने का दिया निर्देश
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को आज अंतरिम राहत देते हुए जमानत याचिका खारिज होने की स्थिति में उन्हें पुलिस हिरासत में ही तीन दिन और रखे जाने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा और उस पर आज ही निर्णय लेने का अदालत को निर्देश भी दिया।

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने निचली अदालत को कहा कि यदि चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है तो उन्हें तीन दिन और पुलिस हिरासत में रखा जाए।

चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है।

चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से गुहार लगायी कि चिदंबरम को नजरबंदी में रखा जाए लेकिन तिहाड़ जेल न भेजा जाए।

याचिका में सीबीआई की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें चिदंबरम को सीबीआई हिरासत में भेजा गया था।

चिदंबरम के वकील ने बताया कि चिदंबरम को या तो तीन दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए या हाउस अरेस्ट में रखा जाय।

मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।


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