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बिहार में निजी अस्पतालों को खोलने का निर्देश

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने सभी निजी क्षेत्र के अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटरों को तत्काल सेवा प्रारंभ करने का निर्देश दिया

बिहार में निजी अस्पतालों को खोलने का निर्देश
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पटना । बिहार में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने सभी निजी क्षेत्र के अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटरों को तत्काल सेवा प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। निजी अस्पतालों में हुए अघोषित बंद से सामान्य मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए सरकार ने सभी निजी अस्पतालों से सख्ती से निपटने का फैसला करते हुए इन्हें 24 घंटे के अंदर खोलने के निर्देश दिए हैं।

महामारी कानून के तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना के मरीज की जांच के दौरान उसका ब्योरा लें और उसकी जानकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन को दें।

जारी निर्देश में सभी निजी अस्पतालों को क्लीनिकल, पैरा मेडिकल, नन क्लीनिकल स्टाफ सहित पर्याप्त दवा, उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दिए गए निर्देश में कहा है, "संस्थान फिजिकल डिस्टेंसिग का पालन करें। जो स्टाफ हैं उन्हें पीपीई किट, मास्क, गल्व्स जैसे आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं। यदि किसी संस्थान में कोरोना से संबंधित कोई मामला आता है, तो उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री तैयार की जाए। इसके बारे में तीन घंटे के अंदर सिविल सर्जन को सूचित भी किया जाए।"

उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 113 तक पहुंच गई है। इसमें से 42 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि दो लोगों की मौत हो गई है।


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