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सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को तेज बहादुर की याचिका का परीक्षण करने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग को पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव द्वारा दाखिल अपील की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को तेज बहादुर की याचिका का परीक्षण करने का निर्देश
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव द्वारा दाखिल अपील की जांच करने को कहा। यह अपील यादव ने वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन के खारिज होने के खिलाफ दाखिल की है।

अदालत ने निर्वाचन अयोग को एक दिन में जवाब देने को कहा है।

तेज बहादुर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने को लेकर नामांकन पत्रों को निर्वाचन आयोग द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सोमवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया।

यादव द्वारा खराब गुणवत्ता के खाने की शिकायत के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त कर दिया गया था।

यादव का आरोप है कि मोदी की सहज जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जानबूझकर मुकाबले से बाहर रखा जा रहा है।

याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि निर्वाचन अधिकारी यादव द्वारा अपने नामांकन पत्र के द्वारा प्रस्तुत किए गए बर्खास्तगी पत्र को समझने में पूरी तरह से विफल रहे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पत्र में बीएसएफ से बर्खास्तगी के कारण का संकेत दिया गया है जिसमें कथित अनुशासनहीनता का जिक्र है और भ्रष्टाचार या निष्ठा पर संदेह का कोई सबूत नहीं है।


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