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केंद्रीय मंत्री कटारिया का निर्देश : वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण की सुविधा दें

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए

केंद्रीय मंत्री कटारिया का निर्देश : वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण की सुविधा दें
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नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी मंगलवार को मंत्रालय की ओर से दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीका उत्सव पर दिए गए संदेश का उल्लेख करते हुए कटारिया ने पिछले कुछ महीनों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में उनके मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया।

कटारिया ने एक बयान में उनके मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ मिलकर इस कठिन समय में वरिष्ठ नागरिकों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने के लिए एक परामर्श जारी किए जाने की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस एडवाइजरी चार्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या करें और क्या न करें को लेकर एक विस्तृत सूची प्रदान की गई है।

मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गैर-सरकारी संगठनों और क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा एकीकृत पुनर्वास केंद्रों, नशे की लत के शिकार लोगों/वृद्धाश्रमों/अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

मंत्री ने बुजुर्ग लोगों के लिए इस अनिश्चितता के दौर में एक सुरक्षित इको सिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों का भी जिक्र किया।

मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत एक उप-योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी) के माध्यम से अंतर-सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ओल्ड एज होम्स, डिमेंशिया/अल्जाइमर से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए सतत देखभाल गृह, 50 वर्ष से अधिक की बुजुर्ग महिलाओं के लिए घर का प्रावधान शामिल है।


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