Top
Begin typing your search above and press return to search.

विधिक साक्षरता शिविर में दी गई कानूनी प्रावधानों की जानकारी

विधिक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आज भरत देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरोरा में पंकज आलोक तिर्की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष मजिस्ट्रेट(सी बी आई) के मुख्य आतिथ्य में कानूनी

विधिक साक्षरता शिविर में दी गई कानूनी प्रावधानों की जानकारी
X

खरोरा। विधिक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आज भरत देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरोरा में पंकज आलोक तिर्की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष मजिस्ट्रेट(सी बी आई) के मुख्य आतिथ्य में कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

उन्होंने कि कोर्ट में दो पक्ष होते है।वादी और प्रतिवादी या आवेदक या अनावेदक प्रथम आवेदक का पक्ष सुना जाता है तत्पश्चात अनावेदक का फिर गवाही के बाद निर्णय होता है। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट में हुये संशोधन की विस्तृत व्याख्या करते हुए बढ़ाये गये जुर्माने को भी बताया।सड़कों के मोड़ पर जहाँ सीधी लाइन रहती है।

पट्टियां नहीं रहती वहाँ हमें ओवरटेक नहीं करना है।यदि हम कहीं रास्ते से जा रहें हैं।कहीं कोई दुर्घटना हुई है।वहाँ आपको प्रभावित को हरसंभव मदद करना चाहिए।इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है।आगे आपने शरीर के विरुद्ध अपराध पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।

लैंगिक संबंधी अपराध होते हैं।तो 2005 के अधिनियम के अनुसार चाहे पुरूष या महिला हो अपराध करता है।उसका दंड न्यायालय न्यायालय में होता है।इसके लिये बहुत कठोर सजा है।किसी का पीछा करना,छेड़खानी करना, घूर कर देखना ये सभी अपराध की श्रेणी में आता है।किसी को टोनही कहना अपराध की श्रेणी में आता है।कोई शराब पीकर हुड़दंग कर रहा है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना तथा शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर जाने पर 2000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है।आपने महिलाओं के अधिकार के बारे में गहन जानकारी प्रदान की साथ ही आपने 2005 से पिता की अर्जित सम्पत्ति पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को बराबर का अधिकार है ।

यह बताया न्यायाधीश ने वसीयतनामा, खाद्य पदार्थों में मिलावट।दूसरों का फ़ोटो लेना, यदि वो आपत्ति करता है तो अपराध है।सोशल मीडिया में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कमेंट, अनर्गल बात लिखना सभी अपराध की श्रेणी में आते है।यह कमेंट किस सिम कार्ड से भेजा गया है।पता चल जाता है व उस पर सजा का प्रावधान है।

जुआ ,सट्टा खेलना,अपराध की श्रेणी में आता है।जुआ खेलते देखना भी अपराध है।माननीय मजिस्ट्रेट ने छात्र छात्राओं के सवालों का जवाब भी दिया।स्वागत भाषण उपप्राचार्य हरीश देवांगन ने दिया।आभार व्यक्त प्राचार्य रजनी मिंज ने किया।।इस अवसर पर रजनी मिंज,हरीश देवांगन, पी देवांगन, शाहिना परवीन, डोमार यादव,महेन्द्र साहू,रीता रानी वर्मा,सुनीता सिंह, सी खरे,नेहा राठौड़, संगीता नायक,रजनी त्रिपाठी, मनोहर वर्मा,गीतांजली पान ,अल्का मिंज,जगदेव बंजारे, बृजेश्वरी महिलांगे, अमर बर्मन, राम यादव, उमाकांत पाध्याय सहित विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित थे।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it