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भारतीय स्टार्टअप्स ने गूगल-सीसीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

घरेलू स्टार्टअप संस्थापकों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया, जिसमें कोर्ट ने गूगल की अपील पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था

भारतीय स्टार्टअप्स ने गूगल-सीसीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
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नई दिल्ली। घरेलू स्टार्टअप संस्थापकों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया, जिसमें कोर्ट ने गूगल की अपील पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे एनसीएलएटी ने बरकरार रखा है। एनसीएलएटी में झटका लगने के बाद गूगल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम मामले में कई बाजारों में प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर सीसीआई के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी।

मैपमाइइंडिया के सीईओ और ईडी रोहन वर्मा ने कहा कि वे गूगल की अपील के खिलाफ अपने आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के बेहद आभारी हैं।

वर्मा ने कहा, "मैपमाईइंडिया का आज सुप्रीम कोर्ट में कई पार्टियों द्वारा कई बार उल्लेख किया गया। कहा गया कि मैपमाईइंडिया ने गूगल के जन्म से बहुत पहले 1995 से भारत में डिजिटल मैपिंग का बीड़ा उठाया है और इसका ऐप 'मैपपल्स' गूगल मैप्स का विकल्प देता है।"

अदालत में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे गूगल ने प्रतिस्पद्र्धी विरोधी प्रथाओं, भारतीय उपभोक्ताओं की चुनने की क्षमता को नुकसान पहुचाने और भारतीय अर्थव्यवस्था और मैपमाईइंडिया जैसे प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचाने के कारण मैपमाईइंडिया जैसे प्रतिद्वंद्वियों को प्रतिबंधित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अंत में गूगल के तर्कों को खारिज कर दिया।

गूगल को अभी शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देनी है।

11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एनसीएलएटी के एक फैसले के खिलाफ गूगल की एक अपील की जांच करने के लिए सहमत हो गया था।


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