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'एक राष्ट्र, एक कानून' से खत्म होगी भारत की संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तर्कसंगत बातें करने के लिए नहीं जाने जाते

एक राष्ट्र, एक कानून से खत्म होगी भारत की संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता
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- अरुण श्रीवास्तव

एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि मोदी ने बकरीद से ठीक पहले यह मुद्दा उठाया। इस कदम के पीछे की प्रेरणा मुसलमानों को समारोहों के दौरान मोदी के नवीनतम हमले के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करना था। इससे उन्हें हिंदुओं का और अधिक धु्रवीकरण करने के लिए अपने आक्रोश का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तर्कसंगत बातें करने के लिए नहीं जाने जाते। इस बार उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का राग अलापने की गलती की।अपने रुख को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि देश में दो कानून नहीं हो सकते-एक हिंदू के लिए और दूसरा 'अन्य' के लिए। 'अन्य' से उनका इशारा स्पष्ट रूप से मुसलमानों की ओर था।

लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाने के अपने उत्साह में वह भूल गये कि ईसाई, सिख, पारसी और अन्य समुदायों के भी अपने पारिवारिक कानून हैं। सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया वह आदिवासियों की है। यह सही होता अगर उन्होंने कहा होता कि भारत में एक दर्जन व्यक्तिगत कानून नहीं हो सकते।

यूसीसी का मुद्दा उठाकर मोदी ने आरएसएस नेतृत्व को उसकी नीति और दर्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समझाने की कोशिश की। संयोग से, मोदी सरकार आरएसएस के दो प्रमुख एजेंडे को आकार देने में सफल रही है- राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 को निरस्त करना। यूसीसी आरएसएस का तीसरा प्रमुख एजेंडा रहा है, जो अभी भी लागू होने का इंतजार कर रहा है।

2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आरएसएस-भाजपा, खासकर मोदी से ज्यादा बेताब है, क्योंकि हार से वह देश के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जायेगी और मोदी सरकार के नौ वर्षों के दौरान अर्जित लाभ से हाथ धो बैठेगी। इसकी चिंता ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में झलकी।

एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि मोदी ने बकरीद से ठीक पहले यह मुद्दा उठाया। इस कदम के पीछे की प्रेरणा मुसलमानों को समारोहों के दौरान मोदी के नवीनतम हमले के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करना था। इससे उन्हें हिंदुओं का और अधिक धु्रवीकरण करने के लिए अपने आक्रोश का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

विडंबना यह है कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्त 21वें विधि आयोग ने 2018 में कहा था 'हालांकि भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में विशिष्ट समूहों या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस संघर्ष के समाधान का मतलब सभी मतभेदों का उन्मूलन नहीं है। इसलिए इस आयोग ने समान नागरिक संहिता प्रदान करने के बजाय ऐसे कानूनों से निपटा है जो भेदभावपूर्ण हैं जो इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। अधिकांश देश अब अंतर को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और केवल अंतर का अस्तित्व ही भेदभाव नहीं है, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र का द्योतक है।'

मोदी ने आरएसएस की योजना को मूर्त रूप देने के लिए 22वें विधि आयोग को समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए आधार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। मोदी सरकार के इस निर्देश से लैस, 22वें विधि आयोग ने 14 जून को इस मामले पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से विचार जानने के लिए एक नयी अधिसूचना जारी की। स्वाभाविक परिणाम के रूप में, नये आयुक्त को पिछले आयोग की टिप्पणियों का पालन करना चाहिए था क्योंकि भारतीय समाज और उसके कामकाज में कोई सार्थक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ था।

नवीनतम पैनल अगस्त 2018 में पिछले आयोग द्वारा प्रकाशित परामर्श पत्र का उल्लेख करता है, लेकिन परामर्श का एक और दौर आयोजित करने का कारण नहीं बताता है। आरएसएस और मोदी संविधान की भावना के विपरीत जाकर इस तथ्य को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वे देश के बहुलवादी चरित्र को नष्ट करना चाहते हैं। भारत जैसे विविध संस्कृति वाले देश में सामाजिक सिद्धांत में आवश्यक रूप से 'एकरूपता' की आवश्यकता नहीं है और इसलिये 'मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक और निर्विवाद तर्कों के साथ हमारी विविधता को समेटने के प्रयास करने होंगे'।

एकरूपता की आरएसएस की यह अवधारणा एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भेदभावपूर्ण है। यूसीसी को लागू करके, आरएसएस और मोदी सरकार भारत के मूल विविध चरित्र को खंडित और नष्ट करना चाहते हैं, जिसे 'विभिन्न फूलों का गुलदस्ता' कहा जाता है। यूसीसी आरएसएस के वैचारिक दृष्टिकोणों में से एक है, जिसका तर्क है कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए अलग-अलग संपत्ति और वैवाहिक कानून 'राष्ट्रीय एकता का अपमान' है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के तर्क का विरोध करते हुए कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की वकालत करते हुए एक राष्ट्र को एक परिवार के बराबर बताया है। हालाँकि अमूर्त अर्थ में उनकी तुलना सच लग सकती है, वास्तविकता बहुत अलग है। एक परिवार खून के रिश्तों से एक सूत्र में बंधा होता है।एक राष्ट्र को संविधान द्वारा एक साथ लाया जाता है जो एक राजनीतिक-कानूनी दस्तावेज है। एक परिवार में भी विविधता होती है। भारत के संविधान ने भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता को मान्यता दी है।'

आरएसएस और भाजपा उत्तराधिकार, विवाह और सामाजिक व्यवस्था की बात करते रहे हैं। वे मुसलमानों पर आपस में मेलजोल से शादी करने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन वे दक्षिण भारत में प्रचलित विवाह परंपराओं को नजरअंदाज कर देते हैं। आरएसएस और मोदी को सामाजिक मानदंडों को कुचलने से बचना चाहिए। उन्हें तात्कालिक चुनावी लाभ मिल सकता है, लेकिन यह भारत को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा।

यूसीसी को जल्द लागू करने के मोदी के खुलासे के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनललॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने एक आपातकालीन ऑनलाइन बैठक की और प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया। बोर्ड कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय उन्हें विस्तृत जानकारी का इंतजार करना चाहिए।

21वें विधि आयोग ने कानूनों की बहुलता को समाप्त करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ दृढ़ता से तर्क दिया था और कहा था कि ध्यान केवल लैंगिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने और पारिवारिक कानून को लैंगिक समानता के साथ जोड़ने पर होना चाहिए। यह सच है कि मुस्लिम विवाह और शरीयत नियमों पर लिखने वाले अधिकांश मीडियाकर्मियों को मुद्दों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। उनका आरोप है कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। इस्लामी कानून के अनुसार, इद्दत के दौरान - चार चंद्र महीने और अलग होने के 10 दिन बाद - पति भरण-पोषण प्रदान करेगा और उसके बाद, उस पर कोई दायित्व नहीं होगा। हालाँकि, यह सच है कि उन्हें आईपीसी और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का लाभ मिल सकता है।

आरएसएस और मोदी इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर देते हैं कि यूसीसी आदिवासियों को, खासकर पूर्वोत्तर भारत से अलग-थलग कर देगा। मणिपुर पहले से ही जल रहा है और थोपी गयी एकरूपता की दिशा में और अधिक प्रोत्साहन पूरे पूर्वोत्तर को खतरे में डाल देगा।

पारिवारिक कानूनों की प्रख्यात विद्वान और महिला अधिकार वकील फ्लावियाएग्नेस ने 2024 के आम चुनावों के संदर्भ में समान नागरिक संहिता को उठाने के समय और इरादे पर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि यह गलत धारणा बनायी जा रही है कि केवल मुस्लिम ही समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध अन्य भी कर रहे हैं। सच तो यह है कि आदिवासी, मिजोरम के लोग और यहां तक कि कुछ हिंदू समुदाय भी इसके खिलाफ हैं।

1980 में अपने गठन के समय भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का जिक्र किया था। लेकिन नौ साल के मोदी राज में भी उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? 2024 के चुनाव से ठीक पहले वह अचानक इस मुद्दे को लेकर क्यों तेजी से आगे बढ़ रही है? जाहिर है, यह आंशिक इच्छाओं का पोषण करता है। इसका इरादा भारत के लोगों, विशेषकर हिंदुओं को लाभ पहुंचाने का नहीं है। आरएसएस के एक प्रमुख घटकने हाल ही में कहा था कि वह मुसलमानों के बीच यूसीसी के लिए जागरूकता अभियान चलायेगा क्योंकि यह मुसलमानों के पिछड़ेपन को संबोधित करेगा। कई अवसरों पर, हिंदू दक्षिणपंथियों ने यूसीसी के कार्यान्वयन को बढ़ती मुस्लिम आबादी की 'खतरनाक प्रवृत्ति' के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है।


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