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दो वर्षो में डीजीसीए को अनियंत्रित व्यवहार की 139 घटनाओं की सूचना दी गई

पिछले दो वर्षो में विभिन्न एयरलाइनों द्वारा उड्डयन नियामक डीजीसीए को अभद्र व्यवहार की कुल 139 घटनाएं दर्ज की गई हैं

दो वर्षो में डीजीसीए को अनियंत्रित व्यवहार की 139 घटनाओं की सूचना दी गई
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नई दिल्ली। पिछले दो वर्षो में विभिन्न एयरलाइनों द्वारा उड्डयन नियामक डीजीसीए को अभद्र व्यवहार की कुल 139 घटनाएं दर्ज की गई हैं। संसद में सोमवार को यह जानकारी दी गई। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि वर्तमान वर्ष सहित 2021 के बाद से पिछले दो वर्षो में विभिन्न एयरलाइनों द्वारा डीजीसीए को अनियंत्रित व्यवहार की कुल 139 घटनाओं की सूचना दी गई थी। डीजीसीए द्वारा घटनाओं का कोई लिंग-वार वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

इस सवाल पर कि क्या सरकार नागरिकों के लिए हवाई उड़ानों के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है, ताकि यात्रियों और एयरलाइंस के बीच मानवाधिकारों के हनन और विवादों को रोका जा सके, उन्होंने कहा, "नहीं"।

लिखित जवाब में कहा गया है, "हालांकि, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर), धारा 3-वायु परिवहन, सीरीज एम, भाग 4 शीर्षक 'अनियंत्रित/विघटनकारी यात्रियों को संभालने' के लिए जारी किया है। बोर्ड पर विमान/व्यक्तियों/संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें और विमान पर अच्छी व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें।"


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