चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची से अपात्र नामों को हटाने का कार्य जारी: सलीना सिंह
मध्यप्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची से अपात्र नामों को हटाने का कार्य निरंतर जारी है।
भोपाल। मध्यप्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची से अपात्र नामों को हटाने का कार्य निरंतर जारी है।
सिंह की ओर से कल यहां जारी एक आधिकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों आम चुनाव के पहले मतदाता सूची सही, शुद्ध एवं दुरूस्त हो जाएगी। एक और 'समरी रिवीजन' करवाने के लिये चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा रहा है।
सिंह ने विज्ञप्ति में बताया कि मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटवाने के लिये 15 मार्च से 07 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया गया।
अभियान में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियों के चिन्हांकन का कार्य किया गया। प्रदेश के सभी जिलों से जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत व्यक्तियों की संख्या 6 लाख 73 हजार 884 पाई गयी है। सभी जिला कलेक्टर को मतदाता-सूची शुद्ध होने संबंधी प्रमाण-पत्र भेजने के निर्देश दिये गये हैं।
सिंह के मुताबिक साथ ही कलेक्टरों को नियमानुसार कार्यवाही कर अपात्र नामों को हटाने के लिये कहा गया है। मृत व्यक्तियों के अलावा अन्य नामों को हटाने के पहले संबंधितों को नोटिस जारी किया जाना चाहिये।
चुनावी साल को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची सुधारने के कार्य को विशेष ध्यान एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिये विगत 15 दिसम्बर तक चले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (समरी रिवीजन) के दौरान कुल 3 लाख 83 हजार 203 अपात्र नामों को हटाया गया था। इनमें 3,512 अनुपस्थित, एक लाख 92 हजार 444 स्थानांतरण, एक लाख 68 हजार 227 मृत तथा 19 हजार 20 दोहरी प्रविष्टि वाले नाम थे।
जनवरी-2018 में वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद मध्यप्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 7 लाख 71 हजार 848 थी।
समरी रिवीजन के बाद भी निरंतर अद्यतन के माध्यम से मतदाता-सूची को अपडेट करने का कार्य चलता रहा है। मृत मतदाताओं की जाँच जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से की जा रही है। सत्यापित प्रकरणों में ही नाम हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्हें किसी ऐसे सदस्य का नाम मालूम है, जिसे मतदाता सूची से अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि के कारण हटवाया जाना है, तो इसके लिये वे निर्धारित फार्म-7 में आवेदन करें।


