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ट्रिपल तलाक मामले में खुर्शीद को तटस्थ विचार रखने की अनुमति

 उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक मामले में प्रतिवादी बनाने एवं एक विशेषज्ञ के तौर पर कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का अनुरोध आज स्वीकार कर लिया

ट्रिपल तलाक मामले में खुर्शीद को तटस्थ विचार रखने की अनुमति
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक, बहुुविवाह और निकाह हलाला के मामले में प्रतिवादी बनाने एवं एक विशेषज्ञ के तौर पर मंतव्य देने संबंधी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का अनुरोध आज स्वीकार कर लिया।

खुर्शीद ने मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि वह मुस्लिमोंं में तीन तलाक, बहुुविवाह प्रथा और निकाह हलाला के मामले में तटस्थ विचार रखना चाहते हैं और न्यायालय से अनुरोध है कि वह इसकी अनुमति दें।

इस पर न्यायायल ने कहा कि इस मामले में लिखित पक्ष रखने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। खुर्शीद ने शीर्ष अदालत से केवल दो दिन देने का अनुरोध किया और कहा कि वह इस समय सीमा के भीतर ही अपना लिखित पक्ष रख देंगे। न्यायालय ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ 11 मई से नियमित सुनाई करेगी।


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