महाभियोग मामले में प्रशांत भूषण ने आरटीआई के तहत मांगी जानकारी
कांग्रेस सांसदों की याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज खारिज किये जाने के चंद घंटे बाद जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने आरटीआई कानून के तहत संविधान पीठ के गठन से संबंधित शासकीय आदेश की जानकारी मांगी है

नयी दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मामले में कांग्रेस सांसदों की याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा आज खारिज किये जाने के चंद घंटे बाद जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत संविधान पीठ के गठन से संबंधित शासकीय आदेश की जानकारी मांगी है।
भूषण ने उच्चतम न्यायालय के केंद्रीय जन सम्पर्क अधिकारी (सीपीआईओ) एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार अजय अग्रवाल से आरटीआई के तहत संबंधित जानकारी मांगी है।
उन्होंने आरटीआई आवेदन में पूछा है कि क्या ‘प्रताप सिंह बाजवा एवं अन्य बनाम राज्यसभा सभापति एवं अन्य’ से संबंधित रिट याचिका प्रशासकीय आदेश के तहत संविधान पीठ के समक्ष आठ मई को सूचीबद्ध की गयी थी।
उन्होंने पूछा है कि यदि ऐसा हुआ है तो यह आदेश किसने जारी किया है? उन्होंने उक्त शासकीय आदेश की एक प्रति और इस आदेश से संबंधित ‘फाइल नोटिंग’ (यदि कोई है) उपलब्ध कराने का सीपीआईओ से अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग प्रस्ताव नोटिस खारिज किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी।


