Top
Begin typing your search above and press return to search.

2जी मामले में राजा और कनिमोझी को जवाब दाखिल करने के लिए मिली मोहलत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आज पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कनिमोझी और अन्य को मामले से बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय

2जी मामले में राजा और कनिमोझी को जवाब दाखिल करने के लिए मिली मोहलत
X

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आज पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम(द्रमुक) सांसद कनिमोझी और अन्य को मामले से बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली केंदीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।

न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने सीबीआई की याचिका के परिप्रेक्ष्य में जवाब दाखिल करने के संबंध में कुछ आरोपियों की याचिका स्वीकार कर ली और मामले की अगली सुनवाई नौ अक्टूबर तय कर दी।

यूनिटेक ने भी एक जवाब दाखिल किया, जिसे अदालत ने रिकार्ड कर लिया है।

अदालत जांच एजेंसी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2जी स्पेक्ट्रम मामले में एक विशेष अदालत द्वारा राजा, कनिमोझी और अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 21 दिसंबर, 2017 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

फैसला सुनाते वक्त विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा था कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय मामले में नामजद 33 लोगों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मुहैया कराने में विफल रहीं।

राजा और कनिमोझी के अलावा विशेष न्यायाधीश ने 17 अन्य को भी मामले से बरी कर दिया था।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it