पाकिस्तान के मशाल खान हत्याकांड में एक को फांसी पांच को उम्रकैद
पाकिस्तान के बहुचर्चित मशाल खान हत्याकांड में आतंकवाद निरोधी अदालत ने एक व्यक्ति को फांसी और पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बहुचर्चित मशाल खान हत्याकांड में आतंकवाद निरोधी अदालत ने एक व्यक्ति को फांसी और पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पाकिस्तानी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस फजल ए सुभान खान ने यह फैसला कल हरिपुर सेंट्रल जेल में सुनाया। सुरक्षा कारणों के कारण इस मामले की सुनवाई जेल में की गयी है। इन छह लोगों के अलावा 25 और लोगों को चार-चार साल की सजा दी गई है और 26 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 13 अप्रैल को शहर मर्दान की अब्दुल वली खां विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने ईशनिंदा के इल्जाम में मशाल खान की हत्या कर दी थी। इस मामले में 61 लोगों को नामजद किया गया था जिनमें से 57 की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें छात्रों के अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी शामिल थे।
खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत की सरकार ने कहा है कि वह उम्रकैद पाए लोगों को और कड़ी सजा दिलाने के लिए याचिका दायर करेगी। इसके साथ ही बरी किए लोगों के खिलाफ भी अपील करेगी।


