लुधियाना: धारा 144 के खिलाफ 30 जनवरी को रोष आंदोलन करेंगे
पंजाब के लुधियाना में प्रशासन की तरफ से अनिश्चितकालीन रूप से धारा 144 लगाकर धरनों-प्रदर्शनों पर रोक के आदेश के विरोध में जन संगठन 30 जनवरी को रोष प्रदर्शन करेंगे

लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में प्रशासन की तरफ से अनिश्चितकालीन रूप से धारा 144 लगाकर धरनों-प्रदर्शनों पर रोक के आदेश के विरोध में जन संगठन 30 जनवरी को रोष प्रदर्शन करेंगे।
यह जानकारी कारखाना मजदूर यूनियन के अध्यक्ष लखविंदर ने दी। उन्होंने बताया कि इस जनविरोधी आदेश को वापस लेने की मांग काे लेकर आज मजदूरों, किसानों, मुलाजिमों, नौजवानों, छात्रों, स्त्रियों, बुद्धिजीवियों आदि तबकों के करीब 50 जनवादी संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिला। लेकिन बैठक बेनतीजा रही।
श्री लखविंदर ने आरोप लगाया कि डीसी को यह भी सही ढंग से नहीं पता था कि उनके द्वारा जारी हुए पत्र के मुताबिक पुलिस आयुक्त, लुधियाना ने क्या आदेश जारी किया है अौर डीसी ने माना कि यह देखना पड़ेगा कि पुलिस आयुक्त के अनिश्चतकाल के लिए धारा 144 लगाने का अधिकार है भी या नहीं।
जनसंगठनों का कहना है कि धारा 144 कानूनी तौर पर विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में ही थोड़े समय के लिए लगाई जा सकती है और लुधियाना पुलिस आयुक्त के तहत आने वाले क्षेत्र में ऐसे हालात नहीं है जिन्हें बहाना बनाकर इस धारा का इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में हुक्मरान तरह-तरह के बहानों तले जनता की आवाज कुचलने की साजिशें रच रहे हैं और लुधियाना में यह धारा लगाकर धरना-प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाना भी इन साजिशों का ही हिस्सा है।
बाद में हुई एक बैठक में संगठनों ने कल पत्रकारों पर कार्पोरेशन अधिकारियों के हमले की दोषी अफसरों के खिलाफ पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न करने की सख्त निंदा की गई है और मांग की गई कि दोषी अफसरों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे।


