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जब कुछ नहीं हुआ तो इमरान ने खेला ये दांव, इस्तीफा देने के लिए रख दी ये 3 शर्तें

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा देने के लिए देश के सामने तीन शर्तें रख दी हैं

जब कुछ नहीं हुआ तो इमरान ने खेला ये दांव, इस्तीफा देने के लिए रख दी ये 3 शर्तें
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा देने के लिए देश के सामने तीन शर्तें रख दी हैं। इमरान खान कह चुके हैं कि वो आखिरी ओवर तक पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। यानी कि उनका इशारा पहले से ही साफ था कि वो अंत तक कोई न कोई रास्ता निकालने की जुगत में लगे रहेंगे। हालांकि अब उनके पास वोटिंग में जाने के आलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।

ऐसे में इमरान ने कुछ शर्तों के जरिए इस्तीफा देने का नया दांव चल दिया है। इससे पहले इमरान खान की पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी, जिसमें संसद बहाली, बहुमत परीक्षण के आदेश की समीक्षा की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इमरान की याचिका को स्वीकार नहीं किया है।

अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान ने इस्तीफा देने के लिए तीन शर्तें रख दी हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर वोटिंग नहीं कराना चाहते हैं।

इमरान की तीन शर्तें

  1. इमरान खान ने पहली शर्त में कहा है कि कुर्सी छोड़ने का बाद उनकी गिरफ्तारी न हो। किसी और मंत्री को भी गिरफ्तार न किया जाए।
  2. दूसरी शर्त के मुताबिक एनएबी के तहत मुकदमें न दर्ज किए जाएं। वोटिंग की जगह एनआरओ की मांग इमरान खान ने की है।
  3. तीसरी शर्त में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनाया जाए।

पीटीआई के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को नेशनल असेंबली को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को रद्द करने के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ - मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति आइजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मजहर आलम और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला जारी किया था। शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कासीर को शनिवार को सत्र बुलाने का आदेश दिया था ताकि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति मिल सके।


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