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अवैध हथियार तस्करों की जमानत याचिका खारिज कर दी

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध हथियार के कारोबार में लिप्त दो व्याक्तियों की जमानत याचिका न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने खारिज कर दी

अवैध हथियार तस्करों की जमानत याचिका खारिज कर दी
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जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध हथियार के कारोबार में लिप्त दो व्याक्तियों की जमानत याचिका न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने खारिज कर दी है।

जबलपुर के पनहेरा पेट्रोल पम्प के समीम 6 अक्टूबर को एसटीएफ की टीम ने कार में सवार कटनी निवासी डोनाल्ड देवन जैकब तथा मनीष एडविन को पकड़ा था।

कार की तलाशी के दौरान एसटीएफ की टीम को भारी मात्रा में कारतूस के अलावा दमोह निवासी तीन व्यक्ति के नाम से जारी कथित आर्म्स लायसेंस व कार्यपालिक दण्डाधिकारी दमोह की सीलें मिली थी।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने दमोह निवासी शेख साजिद उर्फ साजिद नवाब को पांच रिवॉल्वर व कारतूस तथा गोरखपुर निवासी जग्गू उर्फ जगदीश यादव को भी अवैध हथियार बेचने की बात बताई थी।
एसटीएफ ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को अवैध हथियार से साथ गिरफ्तार किया था।

हथियार खरीदने वाले दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली थी। एकलपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी


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