आईएल एंड एफएस घोटाला : चेन्नई की अदालत में पार्थसारथी की जमानत अर्जी खारिज
यहां की एक विशेष अदालत ने आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) मामले में जेल में बंद पूर्व आईएल एंड एफएस अध्यक्ष रवि पार्थसारथी की जमानत याचिका खारिज कर दी है

चेन्नई। यहां की एक विशेष अदालत ने आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) मामले में जेल में बंद पूर्व आईएल एंड एफएस अध्यक्ष रवि पार्थसारथी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तरलता की गंभीर समस्या के कारण संस्थाओं ने पुनर्भुगतान में चूक की है। तमिलनाडु जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (टीएनपीआईडी) अधिनियम के तहत विशेष अदालत के न्यायमूर्ति एम. जोथिरमन ने पार्थसारथी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पार्थसारथी मुख्य आरोपी हैं और इस समय 1 लाख करोड़ रुपये के आईएल एंड एफएस घोटाले के लिए न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने आरोपी की विभिन्न दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें मामले की सुनवाई के लिए खराब स्वास्थ्य, मामले में टीएनपीआईडी अधिनियम की गैर-प्रयोज्यता और चेन्नई विशेष अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी शामिल थी।
पिछले हफ्ते जमानत याचिका को खारिज करते हुए, विशेष अदालत ने कहा, "इस मोड़ पर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि टीएनपीआईडी अधिनियम लागू नहीं है और इस अदालत द्वारा किसी भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है। जहां आरोपी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जेल अधिकारियों द्वारा आरोपी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पाने का हकदार नहीं है।"
जोथिरमन ने कहा, "जैसा कि विशेष लोक अभियोजक ने बताया, जांच प्रारंभिक चरण में है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह अदालत जमानत याचिका की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है।"
आईएएनएस ने सबसे पहले बताया था कि पार्थसारथी को 9 जून को चेन्नई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू-चेन्नई) ने मुंबई से गिरफ्तार किया था और 10 जून को विशेष टीएनपीआईडी अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईओडब्ल्यू-चेन्नई की याचिका पर विशेष अदालत ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।


