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रैली को अनुमति नहीं मिली तो न्यायालय की शरण लेगी आप

राहुल गांधी की रैली आचार संहिता में हो सकती है तो अरविंद केजरीवाल की क्यों नहीं

रैली को अनुमति नहीं मिली तो न्यायालय की शरण लेगी आप
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जयपुर। आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई ने कहा है कि यदि प्रशासन ने 28 अक्टूबर को प्रस्तावित पार्टी की रैली की अनुमति नहीं दी तो न्यायालय की शरण ली जायेगी।

रैली को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल सम्बोधित करने वाले थे।
आप की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल की 28 अक्टूबर को होने वाली रैली की स्वीकृति देने से इंकार कर दिया गया है।

जबकि पार्टी की ओर से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) के अनुसार आचार संहिता के चलते सभा कि अनुमति नहीं दी जा सकती।

पार्टी के एडवोकेट इंद्रजीत कथूरिया बताया कि इस सभा कि अनुमति के लिए 16 अक्टूबर को आवेदन किया गया था, अब आखिरी वक्त पर अनुमति नहीं देना प्रशासन की मंशा पर संदेह पैदा करता है ।

इस प्रकार से किसी एक पार्टी को अनुमति नहीं देना, कानून का खुला उलंघन है।

पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी टी.एन. शर्मा ने बताया कि अगर अरविंद जी की सभा को अनुमति नहीं दी जाती है तो हमे न्यायालय की शरण लेनी होगी तथा पार्टी इस मुद्दे को आमजन तक लेकर जाएगी एवम् प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।


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