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बरेली में पति, देवर और सास को उम्र कैद

शादी के आठ महीने बाद ही पति, सास व देवर को नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या के मामले में अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा दी है।

बरेली में पति, देवर और सास को उम्र कैद
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बरेली । शादी के आठ महीने बाद ही पति, सास व देवर को नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या के मामले में अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा दी है।

अदालत ने तीनों मुजरिमों पर नरमी बरतने से इन्कार करते हुए ताउम्र सलाखों में कैद रखने की सजा दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। इस मामले में वारदात से लेकर फैसला आने तक मात्र तीन साल सात माह का समय लगा।

सोमबार को अपर सत्र न्यायाधीश 11 नरेश कुमार ने पति नाजिम ,देवर आसिफ और सास नगीना को उम्रकैद की सजा दी सजा सुनाई। सभी आरोपियों को 15 --15 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया गया । इसी के साथ अदालत ने कहा यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों से नरमी बरतना कुत्सित विचारधारा को बढ़ावा देने जैसा होगा। दोषी जरा भी हमदर्दी के हकदार नहीं हैं। फैसला आने के बाद दोषी सास जेल ले जाते समय अदालत से बाहर गश खाकर गिर पड़ी। बरेली जिले के बिबियापुर चौधरी निवासी मुहम्मद इरशाद की बहन रुबी 22 की शादी सीबीगंज के घुंसा गांव निवासी नाजिम से हुई थी। पति, सास व देवर कम दहेज के लिए उसे ताना देते थे। उसने मायके में कई बार पिटाई और प्रताड़ना की शिकायत की लेकिन परिजनों ने समझाबुझाकर उसे ससुराल भेजा। शादी के आठ महीने बाद 11 जून 2016 को पति नाजिम ,देवर आसिफ और सास नगीना ने रूबी की गाला दबा कर हत्या कर दी थी , तीनों के खिलाफ थाना सीबीगंज में मुकदमा कराया गया था।


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